आयकर विभाग ने वित्तीय साल 2021-22 के लिए आई-टी रिटर्न को फाइल करने में छूट पाने के लिए बैंकों में 75 साल और उससे ज्यादा की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा दायरा तय किए जाने वाले ऐलान पत्रों को अधिसूचित कर दिया है। साल 2021-22 के बजट में 75 साल और उससे ज्यादा की उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन आय और एक ही बैंक में फिक्स्ड होने से ब्याज को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय साल के लिए आयकर रिटर्न को दर्ज करने से छूट देने का प्रावधान तय किया गया था।
आपको बता दे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब इन नियमों और ऐलानों के प्रपत्रों को अधिसूचित किया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को बैंक के पास दर्ज करना होगा। इसके बदले में पेंशन और ब्याज से आय पर कर में कुछ कटौती की जा सकती है और साथ ही सरकार के पास जमा भी होगी। आईटीआर को फाइल करने में ऐसी छूट सिर्फ तभी मिल सकती है जब ब्याज आय उसी बैंक में डिपॉजिट करवाई जाए और जहां पेंशन जमा की जाती हो ।
बता दे आयकर अधिनियम के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों को आयकर के रिटर्न को दाखिल करना जरूरी है| जिनकी आय सीमा से ज्यादा है। जबकि इसमें वरिष्ठ नागरिकों यानी 60 वर्ष या उससे ज्यादा और अति वरिष्ठ नागरिकों यानी 80 वर्ष या ज्यादा के लिए टैक्स-रिटर्न दाखिल करने के लिए यह सीमा थोड़ी ज्यादा होगी। टैक्स रिटर्न को न भर पाने की स्थिति न केमें वल पेनाल्टी को भरना होता है बल्कि व्यक्ति पर अधिक टीडीएस रेट भी लग जाता है।
बता दे साल 2021-22 के बजट के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा था कि हमारे देश की आजादी के 75वें साल में सरकार 75साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों पर उनके अनुपालन का बोझ कम करने की कोशिश करेगी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके पास सिर्फ पेंशन और ब्याज की आय ही मौजूद है, मैं उनके आयकर रिटर्न को दाखिल करने में छूट का प्रस्ताव करती हूं।





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